Change font size  -A  A  +A  ++A

दो से अधिक बच्चे वाले निकाय चुनाव से वंचित

@news5pm

April 7th, 2017

निशु जी लोचन/                                                 

भागलपुर  : बिहार में होने वाले निकाय चुनावों में इस बार अलग तरीके का फैसला लिया गया है . कोई भी प्रत्याशी जो नगर निगम , नगर परिषद् और नगर पंचायत का चुनाव लड़ेंगे उन्हें दो बच्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए . अगर हलफनामे में इस बात का जिक्र नहीं होगा या फिर छुपाने कि कोशिश होगी तो नामांकन रद्द करते हुए कानून सम्मत कार्यवाई भी की जाएगी . भागलपुर के सदर एसडीओ ने बताया कि इस बार होने वाले निकाय चुनाव में ईवीएम से तो वोटिंग होगी ही साथ ही किशी भी प्रत्याशी के लिए उनको दो बच्चे होने कि पाबन्दी होगी . अगर ज्यादा बच्चा है तो वे प्रत्याशी नहीं हो सकते . निकाय चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर होने के नाते एसडीओ रौशन कुशवाहा  ने बताया की 2008 के बाद अगर दो से ज्यादा संतान है तो नामांकन नहीं करेंगे और अगर पहले से एक संतान के बाद 2008 में जुड़वां बच्चा होता है तो चुनाव नियमावली में वह पुरुष या महिला निकाय चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं . भागलपुर में नगर निगम कि चुनाव की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो गयी है संभावित उम्मीदवार भी जुगाड़ में जुट गए है .


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.