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निशु जी लोचन/
इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, लेकिन इनकम टैक्स विभाग का नेट साइट बेहद स्लो. वित्त मंत्रालय भी अपनेआखिरी तारीख पर अडिग . लेकिन लगातार टेक्स पेयर की परेशानी और अनुरोध को देखते हुए 5 अगस्त तक समय बढ़ाया गया.
फिर भी विभागीय ऑन लाइन व्यवस्था का बुरा हाल खासकर छोटे शहरों के वेतनभोगी टेक्स पेयर और व्यवसायी के बीच भागलपुर सहित पूर्बी बिहार के जिलो में में दिखा गया. उधर कोसी, सीमांचल सहित झारखण्ड के संथाल परगना में भी स्थिति कुछ बैसा ही था. इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर भी कुछ लोग जमा थे कि शायद कुछ दिन और मोहलत मिल जाय. टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वाले सीए संजय सुकुल और प्रदीप झुनझुनवाला कहते हैं की एक तो किसी भी कंपनी से टीडीएस 30 जून के बाद वेतनभोगी के पास आना शुरू होता है. इस बार आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है. उसके अलावा आम टेक्स पेयर की आदत में शामिल है कि आखिरी वक्त में रिटर्न फ़ाइल के लिए प्रेशर करते हैं. उस दशा में विभाग के सर्वर के साइज को तात्कालिक बड़ा करने की जरूरत है. क्योंकि देश भर के 6 करोड़ 15 लाख टेक्स रिटर्न करने वालों में मात्र 2 करोड़ 85 लाख करदाता ही अभी आधार से लिंक हो पाए हैं. जबकि 1 करोड़ 33 लाख करदाता अभी भी आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं. उस दशा में जब आधार का सर्वर, इनकम टैक्स का सर्वर और बैंक का सर्वर स्लो हो या फेल हो तो क्या 5 अगस्त तक रिटर्न फ़ाइल करने की बढ़ाई गई तारीख करदाताओं के लिए सुकून भरा रहेगा या फिर पेनाल्टी देनी होगी , उस पर अभी भी संशय है.
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